सरकार ने जारी किया आदेश कर्मचारियों का वेतन और नौकरी से सम्बंधित सभी काम मानव सम्पदा पोर्टल से होंगे,


सरकार ने जारी किया आदेश कर्मचारियों का वेतन और  नौकरी से सम्बंधित सभी काम  मानव सम्पदा पोर्टल से हों.    
मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश  के शासनादेश संख्या -7/2023/293/सामान्य /47-का-4-2023, दिनांक 03 अगस्त  2023 के द्वारा कार्मिको के सेवा विवरण अद्यतन किये जाने मेरिट बेस्ड ट्रांसफर सिस्टम बनाए जाने ,वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट प्रबन्धन किये जाने  , वेतन आहरण ,सेवा पुस्तिका प्रबन्धन आदि से सम्बंधित समस्त कार्य 01 अक्टूबर 2023 से मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से ही सम्पादित किये जाने के निर्देश जारी किए गए है।
 
मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा 13/12/2023 को दिए गए आदेशानुसार  कर्मचारियों का दिसंबर माह 2023 का  वेतन जो 1 जनवरी 2024 को देय होगा  मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से ही जारी किया जाए। 

इस सम्बंध में मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा दिनांक 11 दिसंबर 2023 को समीक्षा बैठक में अधिकांश विभागों की प्रगति संतोषजनक नही पाई गई है।

          अतः माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अपेक्षा की गई है कि मानव संपदा पोर्टल पर समस्त कार्मिको का पंजीकरण कराकर कोषागार से उनका दिसंबर माह का वेतन- आहरण मानव सम्पदा पोर्टल माध्यम से ही कराने के लिए संबंधित विभाग के नोडल अधिकारियों एवं आहरण-वितरण अधिकारियों को (DDO)
को निर्देशित किये जाने का आदेश दिया गया है।

कर्मचारियो के सेवा सम्बन्धी काम जो पोर्टल के माध्यम से होने है-  मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र के द्वारा 03 अगस्त 2023 को जारी किए गए आदेश में कर्मचारियो के वेतन पोर्टल के माध्यम से ही दिए जाने के अलावा अन्य सेवा सम्बन्धी कार्य जो मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से होने है निम्न है 

1- समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों की पोर्टल पर ई सर्विस बुक तैयार करते हुए अवकाश तथा एसीपी आदि अन्य सम्बंधित कार्यो का निस्तारण पोर्टल के माध्यम से किया जाए।
2- सभी प्रकार के अवकाश पोर्टल के माध्यम से स्वीकृत की जाए,
3-उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली,1956 के नियम 24 के प्राविधानों के अनुसार प्रथम नियुक्ति समय एवं उसके बाद प्रत्येक 05 वर्ष पर अचल सम्पत्ति का विवरण नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत किये जाने का प्राविधान है ।
संपत्ति का उक्त विवरण ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही किया जाएगा।
4-तत्क्रम में समस्त कर्मचारियो से ये अपेक्षा रहेगी कि वह दिनांक 1/01/2024 से दिनांक 31/12/2024 तक अपनी अचल संपत्ति का विवरण अनिवार्य रूप से दे देंगे, बशर्तें उन्होंने पिछले विवरण पांच वर्ष की अवधि के क्रम में दे दिया हो, उसके पश्चात नियमावली के अनुसार प्रत्येक पांच वर्ष में यह विवरण दिया जाता रहेगा।
5- कार्मिको के प्रशिक्षण प्रबन्धन को मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से करते हुए कार्मिको के प्रशिक्षण का डाटा पोर्टल पर अद्यतन रखा जाए।    
समय से वेतन भुगतान के लिए NIC और प्रदेश शासन व प्रबन्धन अकादमी ने 18 से 22 दिसंबर तक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा है।
                  

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